प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 5 -- प्रतापगढ़,संवाददाता। जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने सदर ब्लॉक के कुसुमी प्रधान अधिवक्ता तौहीद आलम की गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई संपत्ति को अवमुक्त करने का आदेश दिया है। एक अक्तूबर 2024 को जिला प्रशासन ने कुसुमी प्रधान की संपत्ति को कुर्क किया था। आदेश के बाद 14 बिस्वा जमीन और बैंक खाते में जमा 51,057 हजार रुपये अवमुक्त होंगे। पुलिस अधीक्षक की आख्या के बाद डीएम के आदेश पर उप्र गिरोहबंद अधिनियम के तहत तौहीद आलम की संपत्ति कुर्क की गई थी। उच्च न्यायालय ने तौहीद की याचिका पर कार्रवाई स्थगित करते हुए मुकदमे को समाप्त कर दिया। डीएम ने एसडीएम सदर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को आदेश का अनुपालन कर एक सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करने को कहा है। प्रधान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र, आरिफ खान ने पैरवी की।
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