मुजफ्फरपुर, मई 25 -- मुजफ्फरपुर, कुंदन कुमार। कुव्यवस्था के कारण मौत के शिकार बने बिहार के 12 मजदूरों के परिजनों को सुप्रीम कोर्ट ने 30-30 लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश दिया है। ये मौतें मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, पूर्णिया और वैशाली में अलग-अलग समय पर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। इसके आधार पर अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग ने सभी डीएम से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने सभी मृतकों के परिजन को पूर्व में दिए गए 10-10 लाख अनुदान के अलावा 30-30 लाख मुआवजा भुगतान कर रिपोर्ट देने को कहा है। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में पुराई बाग गांव में पिछले साल 22 अगस्त को शौचालय की टंकी का शटरिंग खोलने गए चार मजदूरों की मौत टंकी में ही ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.