आरा, फरवरी 12 -- राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ (फुटाब) ने लिखा पत्र आरा, निप्र। बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ (फुटाब) ने कुलपति नियुक्ति से संबंधित नियम में संशोधन की मांग की है। इस संबंध में फ़ुटाब के अध्यक्ष कन्हैया बहादुर सिन्हा और महासचिव विधान पार्षद संजय कुमार सिंह ने कुलाधिपति और राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है। शिक्षक नेताओं ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही यह फैसला सुनाया है कि यूजीसी 2018 के रेगुलेशन के नियम, जो कुलपतियों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन से संबंधित हैं, किसी भी राज्य कानून से ऊपर हैं और कोई भी राज्य कानून जो इन नियमों के विरुद्ध होगा, अमान्य माना जायेगा। यूजीसी रेगुलेशन की धारा 7 (3) के अनुसार चयन समिति में यूजीसी चेयरमैन का प्रतिनिधि होना अनिवार्य है और इसका अनुपालन...
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