नई दिल्ली, जनवरी 19 -- उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक की ओर से सजा निलंबन (सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस) के लिए दायर की गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ से जुड़े मामले में सेंगर की याचिका खारिज की है। यह केस उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के पिता की हिरासत के दौरान हुई मौत के मामले में दर्ज हुआ था। इसी केस में सजा के कारण कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट ने 2019 में इस मामले में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस सजा को निलंबित करने की मांग की थी। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थ...
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