भागलपुर, जुलाई 11 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। सामान्य प्रशासन विभाग ने भागलपुर के पूर्व एसडीओ कुमार अनुज का पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (अपील) खारिज कर दी है। साथ ही तीन वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को बरकरार रखा है। कुमार अनुज कृषि उत्पादन बाजार समिति, बागबाड़ी के मामले में विभाग की नजर में अनियमितता के दोषी पाए गए हैं। उन्हें आरोप वर्ष 2016-17 के लिए निंदन की सजा दी गई है। कुमार अनुज अभी वैशाली में वरीय उप समाहर्ता के पद पर कार्यरत हैं। बता दें कि 4 जनवरी 2024 को विभाग ने विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित होने के बाद अनुशासनिक समिति की अनुशंसा पर दोषी पाया था। इस आदेश के खिलाफ 26 मार्च 2025 को कुमार अनुज ने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया था। जो अनुशासनिक प्राधिकार ने समीक्षा के बाद अस्वीकृत कर दिया था। विभाग ने इस निर्णय से भागलप...