नई दिल्ली, दिसम्बर 4 -- लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर गलत बयानबाजी को लेकर दर्ज प्राथमिकी में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राहत प्रदान की। इसके तहत हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली कुमारस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। इसके बाद अदालत ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई तक बेंगलुरु में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। आरोप के अनुसार 14 अप्रैल, 2024 को कुमारस्वामी ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार को लेकर गलत टिप्पणी की थी।
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