नई दिल्ली, अगस्त 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दिए अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए शुक्रवार को जांच का दायरा बढ़ा दिया। अदालत ने कहा कि देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए उसने अपनी कार्यवाही का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने यह आदेश पारित किया। । इसी के साथ कोर्ट ने कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाने वाले लोगों को एक हफ्ते के अंदर 2 लाख रुपए जमा कराने का आदेश भी दिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उन डॉन लवर्स और उन गैर सरकारी संगठनों को पैसा जमा करन...
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