नई दिल्ली, जनवरी 1 -- मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू और उनके पिता रवि खेमू के खिलाफ दर्ज कथित धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात की शिकायत पर पुलिस से जवाब मांगा है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (अंधेरी न्यायालय) सुजीत कुमार सी. तायडे ने 29 दिसंबर को पारित एक आदेश में कहा कि मामले पर संज्ञान लेते हुए समय संबंधित पुलिस अधिकारी के बयान पर विचार करना जरूरी है। उन्होंने इसके बाद मुंबई के अंबोली पुलिस थाना के प्रभारी को मामले में अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया। फिल्म निर्माता रवि दुर्गाप्रसाद अग्रवाल ने अभिनेता पिता-पुत्र पर लगभग दो दशक पुरानी एक फिल्म परियोजना को लेकर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया है। अग्रवाल ने अधिवक्ता वेदिका चौबे के जरिये दायर अपनी शिकायत में कहा कि वह 'ओवरटेक' नामक एक ह...
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