चम्पावत, सितम्बर 18 -- चम्पावत। चम्पावत जिले में कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। वरिष्ठ खाद्य अधिकारी योगिता तिवारी ने बताया कि बगैर लाइसेंस कुट्टू का आटा बेचने पर कार्रवाई की जाएगी।

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