गुड़गांव, सितम्बर 13 -- गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जैस्मीन शर्मा ने नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान के चुरू निवासी प्रेमचंद को दोषी करार दिया। दोषी को पांच साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस के अनुसार 23 मई 2022 को डीएलएफ सेक्टर-29 थाने में मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित के पिता ने अपने आठ वर्षीय बेटे के साथ हुए कुकर्म और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए आरोपी प्रेमचंद को गिरफ्तार किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने आरोपी प्रेमचंद को पांच साल साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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