अलीगढ़, फरवरी 20 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। इगलास क्षेत्र के एक गांव में आठ माह पहले बालक से कुकर्म के बाद निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले में शुक्रवार को फैसला आ गया। एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से आधी धनराशि पीड़ित के विधिक वारिसान को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह व रघुवंश शर्मा ने बताया कि इगलास थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मजदूर का 10 वर्षीय सबसे छोटा बेटा 17 जून 2025 को घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज तलाश शुरू की। इसी बीच गांव के ही मनोज उर्फ मनु पुत्र राजवीर सिंह उर्फ टोली की गतिविधि संदिग्ध लगी, जो पुलिस के साथ ही बालक को ढुंढवा रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके सख्ती से पूछ...
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