कुशीनगर, दिसम्बर 10 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने अबोध बालक से कुकर्म के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। उसे बीस साल के सश्रम कारावास व 3 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खास बात यह है कि अदालत ने सम्पूर्ण विचारण की कार्यवाही छह माह तीन दिन के अन्दर पूरी कर सजा सुना दी है। तरया सुजान थाने में पीड़ित बच्चे के पिता ने इस आशय का पंजीकृत कराया था कि उनका चार साल का बेटा 07 नवंबर 2024 को दोपहर में दुर्गा मन्दिर पर खेल रहा था, तभी अभियुक्त रिशु सैनी उर्फ दुर्गेश सैनी पुत्र स्व शारदा माली निवासी तरया सुजान खास, थाना तरया सुजान उसे घसीटते हुए बांसवारी में ले गया और कुकर्म किया। पुलिस ने सीमित वक्त में विवेचना पूरी कर अदालत में उसके खिलाफ कुकर्म व पॉक्सो में चार्जशीट दाखिल कर द...