उन्नाव, मार्च 26 -- उन्नाव, संवाददाता। न्यायालय ने युवक से कुकर्म करने के दोषी को अभियोजन पक्ष की दलील व पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को दस साल की सजा से दंडित किया है। औरास थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 26 अक्तूबर 2016 की शाम करीब 4:30 बजे वह खेत जाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में पड़ने वाली एक बाग में लालमनखेड़ा गांव निवासी निर्मल ने उसे रोक लिया और हाथ पैर बांधकर कुकर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ कुकर्म और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। मुकदमें के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बीते करीब नौ सालों से मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन ...