मुजफ्फर नगर, दिसम्बर 11 -- नाबालिग से बहला फुसलाकर कुकर्म करने वाले आरोपी को विशेष अपर एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी विक्रांत राठी व दीपक गौतम ने बताया कि जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में 19 अप्रैल 2021 को आरोपी तेजपाल निवासी कवाल एक नाबालिग बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर में ले गया। आरोपी ने बच्चे के साथ जबरदस्ती कुकर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडित ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने थाने पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बाद जानसठ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष अपर एवं सत्र न्याया...
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