नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस समस्या के व्यावहारिक और कारगर समाधान के बारे में सोचना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों का सत्यापन करने और उनके खातों में धनराशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने यह भी सुनिश्चत करने को को कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर विचार करे। दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि ढाई लाख निर्माण श्रमिकों में से 7,000 का सत्यापन पूरा हो चुका है और उनके खातों में धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं हो...