रामपुर, जुलाई 7 -- बेमौसम बरसात, प्राकृतिक आपदा में हर साल किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को फसल का बीमा कराना चाहिए। फसल बीमा कराने के लिए किसान कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रदेश सरकार द्वारा पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई फसल के लिए बीमा कवर प्रदान करने और आपदा वर्षों में किसानों की आय स्थिर रखने के लिए योजना का नोटिसफेकिशन जारी किया है। जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि जिले में फसल बीमा के लिए इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया है। जनपद में खरीफ मौसम में किसान धान, बाजरा व उड़द की फसल का बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा करवाने के लिए धान का प्रीमियम 1...
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