हाथरस, जून 28 -- कीटनाशी का व्यापार करने के लिए अपने अधिष्ठान पर आप द्वारा जिस कम्पनी या थोक विक्रेता द्वारा कृषि निवेश क्र्रय किया जाता है तो उससे सम्बंधित कम्पनी प्रतिनिधि से या संम्बंधित थोक विकेता से बिल अनिवार्य रूप से लिया जाये। अपने पास किसान बिल को सुरक्षित रखें ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा बिल मॉगे जाने पर प्रस्तुत किये जा सकें। समस्त कीटनाशी विक्रता केवल उन्ही कीटनाशी रसायनों की खरीद/विक्री करेगें जिनका अधिकारपत्र (पीसी) उनके कीटनाशी प्राधिकार पत्र पर अंकित है जिला कृष अधिकारी ने कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा कृषि निवेश का विक्रय करते समय बिल/कैश मैमो कृषकों को अनिवार्य रूप से दिया जाये एवं ग्रो सेफ फूड अभियान के अन्तर्गत संबंधित बैनर/पोस्टर की फ्रेमिंग कर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर चस्पा अनिवार्य करें। क...