धनबाद, फरवरी 7 -- धनबाद। जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्राकृतिक कारणों या जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचने पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। नए नियमों के तहत यदि जंगली या आवारा जानवरों द्वारा किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में भी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। फसल नुकसान का दावा करने के लिए किसानों को घटना के 72 घंटों के भीतर संबंधित विभाग को सूचना देनी होगी। इसके बाद समय सीमा के अंदर आवेदन करने पर ही क्षति का आकलन कर मुआवजा स्वीकृत किया जाएगा।
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