शामली, मई 31 -- आयशर कैंटर के फाइनेंस की किस्तें समय से अदा करने के बावजूद बीच मार्ग पर गाड़ी को जब्त करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फाइनेंस कंपनी चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी मुजफ्फरनगर के शाखा प्रबंधक और चेन्नई मुख्य प्रबंधक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है। नगर के मौहल्ला घेरबुखारी निवासी खुर्शीद आलम पुत्र हमीद ने अपनी आयशर गाड़ी का चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी मुजफ्फरनगर से फाइनेंस कराया था। उसने सभी किस्तें समय से शामली में एजेंट को दी, जिस पर एग्रीमेंट नंबर तथा कस्टमर आईडी नंबर दिया गया। फाइनेंस की धनराशि 2,82,765 रुपए की 23 मासिक किस्त 14,222 रुपए रुपए मासिक किस्त में अदा किया जाता था। फाइनेंस की समय अवधि 1 अक्टूबर 2015 से 1 अगस्त 2017 थी। खुर्शीद द्वारा सभी किस्तों का भुगतान समय स...
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