लखीमपुरखीरी, सितम्बर 19 -- समोसा उधार न देने पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई किशोर पर पलट कर गम्भीर रूप से जला देने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे शैलोज चन्द्रा ने आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास समेत 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी राजेश सिंह ने बताया कि धौरहरा थाना क्षेत्र के देवी पुरवा गांव का रहने वाला किशोर संदीप कुमार अपने घर के दरवाजे पर ही समोसा पकौड़ी की दुकान लगाता है। 5 फरवरी 2019 की शाम वह समोसा बना रहा था। तभी गांव का ही हरीराम आया और समोसा उधार मांगने लगा। संदीप ने जब समोसा उधार देने से मना कर दिया तो हरीराम नाराज़ हो गया और गालियां देते हुए खौलते हुए तेल की कढ़ाई संदीप के ऊपर पलट दी। संदीप गम्भीर रूप से जल गया। संदीप के पिता जगदम्बा ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। इस मामले ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.