मथुरा, सितम्बर 12 -- किशोर का अपहरण कर उसकी हत्या करने के बाद शव को राजमार्ग के सहारे नाले में डालने वाले आरोपी की जमानत याचिका को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। गोविन्द नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले योगेश कुमार का 17 वर्षीय पुत्र तरूण 3 फरवरी 2025 की दोपहर को स्कूटी की सर्विस कराने के लिए हौण्डा के सर्विस सेंटर गया था। देर शाम तक जब वह वापस नहीं आया तो परिजनों को शंका हुई। उन्होंने तरूण की तलाश शुरू की। साथ ही गोविन्द नगर थाना पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर तरूण की तलाश शुरू की। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हिरासत में लिए गए लोगों में कुश भी शामिल था। कु...