सासाराम, फरवरी 7 -- सासाराम, निज संवाददाता। दरिहट थाना क्षेत्र के मौडीहां गांव में करीब 22 साल पहले किशोर शशिकांत उपाध्याय की हुई हत्या के मामले में जिला जज नौ सूचित्रा सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त के सजा के विन्दु पर शनिवार को सुनवाई की। अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त दरिहट थाना क्षेत्र के मौडीहां निवासी राजन राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। मामले की प्राथमिकी मृतक किशोर के पिता दरिहट थाना क्षेत्र के मौडीहां निवासी उपेन्द्र उपाध्याय ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। बताया गया कि पांच मार्च 2003 को शाम चार बजे किशोर घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। उसके अगले दिन यानी छह मार्च को पता चला कि गांव क...