बदायूं, मई 4 -- शहर के एक इलाके में वर्ष 2008 में आपसी विवाद में किशोर की हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने उस समय के दो किशारें (अब बालिग) को डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में एक बालिग आरोपी को न्यायालय पहले ही सजा दे चुका है। शहर के एक इलाके में वर्ष 2008 में एक किशोर की हत्या कर दी गई थी। जिसमें दो किशोरों को किशोर न्याय बोर्ड में विचार अधीन था प्रधान मजिस्ट्रेट रोहिणी उपाध्याय, न्यायिक सदस्य अरविंद गुप्ता ने एक मत होकर अपराध करने के दौरान दोनों किशोरों अब बालिग होने पर उन्हें डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनाते हुये जेल भेजा है। इसके साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने दोनों किशोरों को उक्त सजा के साथ साथ जिला कारागार में सुधात्मक शिक्षा, कौशल विकास, परामर...
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