बहराइच, मार्च 18 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्याधीश पाक्सों एक्ट दीप कांत मणि ने किशोरी से रेप मामले में एक दोषसिद्ध को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने सजा के साथ ही उस पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है । जिसे अदा न करने पर उसे पांच मा का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । रूपईडीहा इलाके में स्थित एक गांव की रहने वाली महिला दो वर्ष पूर्व थाने में तहरीर देते हुए रूपईडीहा निवासी सर्वेश पुत्र मोटे उर्फ दिनेश कुमार पर किशोरी का अपहरण कर रेप करने का आरोप लगाया था । पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ तहकीकात के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था । मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायधीश पॉक्सो दीपकांत मणि की अदालत में हुई । इस दौरान विशेष शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह, वि...
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