कन्नौज, दिसम्बर 19 -- कन्नौज। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुये शुक्रवार को ग्यारह साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को आठ हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश भी सुनाया गया। आरोपी को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता सन्तकुमार दुबे के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 2 जनवरी 2019 को सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित पिता ने मुकदमे में कहा कि 30 दिसम्बर 2018 की शाम उसकी नाबालिग पुत्री खेतों की ओर गई थी। इस दौरान क्षेत्र के गांव कटरी फिरोजपुर पटियन निवासी गोबिन्द उर्फ चुहिया पुत्र बुद्वा एवं उसके बहनोई का भाई किशोरी को बहला फु़सला कर ले गया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी गोविंद क...