कानपुर, नवम्बर 24 -- बरौर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को वर्ष 2023 में बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी होने केे बाद स्पेशल जज पॉक्सोएक्ट कोर्ट संख्या-13 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। इसकेसाथ ही उसपर 65 हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि बरौर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 17 मार्च 2023 को घर से अचानक लापता हो गई थी । मामले में किशोरी की मां ने गांव के ही कासिम शाह पुत्र भूरा के खिलाफ नाबालिग़ पुत्री को बहलाकर ले जाने का आरोप लगाकर 28 मार्च 2023 को बरौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद उसके बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ा...