अलीगढ़, जनवरी 16 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जवां क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 56 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल व संजय शर्मा ने बताया कि जवां क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि पांच सितंबर 2023 को शाम चार बजे उनकी 14 साल की बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। पुलिस ने उसे बरामद करके बयान कराए। इसमें उसने बताया कि रास्ते में सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर निवासी रूमान मिल गया था, जो उसे बहला-फुसलाकर टेंपो में जमालपुर ले गया। पहले वह उसे एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। दो दिन होटल में रखा। फिर अपने घर ले गया। वहां से दो-तीन बार उसके साथ गलत काम कि...
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