हमीरपुर, फरवरी 12 -- हमीरपुर, संवाददाता। छत में सो रही सोलह वर्षीय किशोरी से पड़ोसी युवक के द्वारा तमंचा लगाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ मौदहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्ति माला सिंह ने आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा कोतवाली के एक गांव की महिला ने 23 जून 2018 को कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी सोलह वर्षीय पुत्री जो 20 मई को दोपहर दो बजे खेतों की ओर गई थी। जहां पड़ोसी इंद्रपाल पुत्र पुन्ना ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुत्री के बताने पर लोकलाज के भय से उसने किसी से नहीं बताया। इसके बाद छह जून की रात उसकी पुत्री छत में सो रही थी। रात 12 बजे पुत्री के चिल्लाने पर वह अपनी बहू के...
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