संभल, अक्टूबर 19 -- थाना बहजोई क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक किशोरी को दर्जी का काम करने वाला युवक अपने साथी के सहयोग से भगा ले गया। पता चलने पर दोनों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए एक दोषी को 20 वर्ष तथा दूसरे को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 59 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य सिंह ने बताया कि बहजोई निवासी पीड़िता के पिता ने थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार उसकी अपनी मार्केट में पांच दुकानें है। जिसमें एक दुकान में धर्मवीर निवासी ग्राम गुरेठा दर्जी का कार्य करता था। जिस कारण वह उसके घर आया जाया करता था। इस दौरान धर्मवीर ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को अपनी बातों में फंसा लिया और 21 मई 2019 को बहला फुसलाकर अपने साथ साथी भूपेन्द्र के सहयोग से भ...
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