धनबाद, जुलाई 31 -- धनबाद, प्रतिनिधि। नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की। अदालत ने नामजद आरोपी निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी निवासी अमर सोनी को 15 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। कोर्ट ने 26 जुलाई को उसे दोषी करार दिया था। अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सजा के बिंदु पर बहस की। पीड़िता के पिता की शिकायत पर बरवाअड्डा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 28 अगस्त 2024 की सुबह साढ़े नौ बजे नाबालिग पुत्री हर दिन की तरह स्कूल जाने के लिए निकली और शाम में घर वापस आकर सारी बात अपनी मां को बताई। उसने मां को बताया कि अमर सोनी उसे स्कूल जाने के क्रम में बहला फुसलाकर कर गलत नीयत से सफेद रंग की गाड़ी में जबरन बैठा कर धनबाद...
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