बदायूं, अक्टूबर 31 -- बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दो नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाते हुए 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। लोक अभियोजन वीरेंद्र कुमार सिंह वर्मा के अनुसार, थाना कुंवरगांव क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने आठ मार्च 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित ने कहा था कि दोपहर 12 बजे उसकी बेटी घर से गायब हो गई। परिवार के लोग घटना के समय खेत पर काम करने गए थे। जब वह खेत से घर लौटे तो देखा कि घर से बेटी गायब थी। उन लोगों ने बेटी को काफी तलाश किया,लेकिन उसका पता नहीं चला। खोजबीन के दौरान पता चला कि उसकी ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.