फरीदाबाद, नवम्बर 5 -- पलवल, संवाददाता। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस की जांच और प्रभावी पैरवी से यह सजा सुनिश्चित हो सकी। पुलिस पर प्रवक्ता के मुताबिक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा धारा 366 आईपीसी के तहत पांच साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 7 जनवरी की रात करीब दो बजे उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब थी। तलाश करने पर लड़...
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