बिजनौर, जनवरी 31 -- ढाई साल पहले गांव के दबंग युवक ने किशोरी को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट की स्पेशल न्यायाधीश कल्पना पांडे ने हीमपुर क्षेत्र के सौरभ को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर सजा से दंडित किया। अदालत ने दोषी सौरभ पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी भालेंद्र राठौर ने बताया कि हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि 23 जून 2023 की शाम को उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। तभी उसके गांव का 23 वर्षीय पड़ोसी सौरभ उसके घर में घुस गया। उसने किशोरी को अकेला देखकर दुष्कर्म किया। जब पीड़िता की माता घर पर पहुंची तो, आरोपी ने उसको धक्का दिया और भाग गया। किशोरी ने सारी बातें अपनी मां को बताई थी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर तफ्तीश करते हुए पीड़िता के बयान लेकर मजिस्ट्रेट...
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