मुरादाबाद, जनवरी 29 -- विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1) अविनाश चंद्र मिश्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल कारावास की सज़ा सुनाई है। उस पर 48 हजार का जुर्माना लगाया है। थाना डिलारी क्षेत्र के गांव निवासी पीड़ित किशोरी के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि बीती 4 अगस्त 2018 की शाम उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान डिलारी थाना क्षेत्र के गांव मासूमपुर निवासी मोनू उसके घर में घुस आया। आरोपी मोनू ने उसकी नाबालिग बेटी को घमकाकर रेप किया। मां को देखकर आरोपी मौके से भाग गया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1)अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत में चली। गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस...