शामली, दिसम्बर 11 -- तमंचे के बल पर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि एक नवंबर 2019 को कैराना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रात्रि में परिवार सोया हुआ था। आरोप था कि तभी गांव भूरा निवासी शुभम एक घर में घुस आया और तमंचे के बल पर 14 वर्षीय लड़की को गाड़ी में अपहरण कर ले गया। इसके बाद किशोरी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाई। शिकायत करने पर पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई। घटना के संबंध में दो फरवरी 2020 को पीड़िता के पिता की ओर से कैराना कोतवाली पर आरोप...