आजमगढ़, दिसम्बर 17 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। किशोरी के अपहरण तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 11500 अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव से 13 वर्षीय किशोरी तीन मार्च 2016 की रात 8 बजे शौच के लिए घर से निकली। तभी गांव का पवन राजभर उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। वह किशोरी को मुंबई ले गया और दो महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बहुत अनुनय-विनय करने पर मई 2016 में उसके गांव के पास छोड़कर चला गया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल छह गवाहों...
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