आजमगढ़, दिसम्बर 3 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तहबरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 फरवरी 2016 की शाम सात बजे दुर्गेश यादव 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले में पीड़िता के पिता ने दुर्गेश के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। लगभग दो महीने बाद दुर्गेश यादव को गिरफ्तार किया गया। जांच करने के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनो...