फिरोजाबाद, फरवरी 9 -- न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना सिरसागंज क्षेत्र में तीन युवकों ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार किया। वह गर्भवती हो गई तो 23 अक्तूबर 2022 को उसे दवा खाने को दे दी। जिससे उसका गर्भ गिर गया। युवकों ने गर्भ को खेत में दबा दिया। किशोरी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने सुरजीत उर्फ सुमित यादव पुत्र राजकुमार उर्फ पप्पू , संजेश पुत्र सुगर सिंह तथा सूरत सिंह पुत्र निरोत्तम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद धारा 376 डी, 506 तथा 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो व बाल न्यायालय मुमताज अली की अदालत ने चला...