रांची, दिसम्बर 3 -- रांची, संवाददाता। किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में रहकर ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त सोनाहातू थाना क्षेत्र निवासी नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त 14 नवंबर 2023 से लगातार जेल में ही है। पीड़िता ने उसके खिलाफ सोनाहातू थाना में नाबालिग का लगातार यौन शोषण करने, आपराधिक धमकी देने समेत अन्य आरोप में नवंबर 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी घटना के 10 महीने बाद दर्ज कराई गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। इसके बयानों के आधार पर अभियुक्त को गंभीर यौन शोषण का आर...
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