कन्नौज, नवम्बर 25 -- कन्नौज, संवाददाता। किशोरी को अपहरण कर रेप के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 21 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद एसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि थाना सौरिख के एक गांव निवासी पिता ने 11 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि आठ अक्टूबर 2018 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को थाना सौरिख के ग्राम डडुअन नगला निवासी गोविंद अपहरण कर ले गया था। इस दौरान किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी ने अपने बयान में यह आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दो फरवरी 2019 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले में करीब छह वर्ष तक सुनवाई चली। इस बीच आरोपी अनूप कु...