संभल, जनवरी 22 -- थाना केला देवी क्षेत्र के एक छोटे से गांव में वर्ष 2024 में हुई किशोरी से दुष्कर्म की गंभीर घटना में आज न्यायालय ने फैसला सुनाया। जिला न्यायालय स्थित अपर एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने मुख्य आरोपी विकास को दोषी मानते हुए 12 वर्ष कारावास और 23हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि अन्य दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। 5 जून 2024 को पीड़िता के पिता किसी काम से गांव में गए थे और पत्नी खेत में गई थी। इसी दौरान गांव के ही विकास और वीरेश किशोरी के पास बुरी नीयत से पहुंचे। पिता के अचानक आगमन पर वीरेश मौके का फायदा उठाकर भाग गया, जबकि विकास और किशोरी के पिता के बीच पकड़म पकड़ाई हुई। जांच में यह भी सामने आया कि 4 जून 2024 को विकास, वीरेश और एक अन्य युवक रामबाबू ने किशोरी को बहला-फुसला...