देहरादून, मई 3 -- न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में आरोपी को बरी कर दिया। साक्ष्य और पीड़िता के बयानों में विरोधाभास के चलते कोर्ट ने यह फैसला लिया। अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी ने बताया कि अपर जिला एवं सेशन जज/ एसटीएससी(पोक्सो) पंकज तोमर की कोर्ट ने मामले में सुनवाई की। उन्होंने बताया कि राजपुर थाने में 24 सितंबर 2021 को आरोपी मोहम्मद असगर के खिलाफ एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि आरोपी उनकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया, वहां से बिहार ले गया और निकाह के बाद किशोरी से दुष्कर्म किया। गुलाटी ने बताया कि कोर्ट में पीड़ित के बयानों में विरोधाभास था। जबकि अभियोजन पक्ष पीड़िता की आयु को भी सिद्ध नहीं कर पाया। लिहाजा, कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टें...