संभल, सितम्बर 10 -- थाना रजपुरा के एक गांव निवासी किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने बुधवार को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना रजपुरा के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 16 जुलाई 2018 को पुलिस अधीक्षक संभल को एक प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 8 जुलाई 2018 को करीब 11 बजे खेत में पुशओं का चारा काटने गई थी। हालांकि वह शाम तक वापस घर नहीं लौटी। इस दौरान जानकारी हुई कि उसकी पुत्री को दूसरे गांव ओमप्रकाश, रोशन, शेर सिंह, टीकाराम बहला-फुसलाकर ले गए हैं। उन्होंने बेटी वापस कर करने को कहा तो आरोपियों ने गालियां देकर भगा दिया। ग्रामीण 10 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज करने थाना रजपुरा गया पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाकर थाने ने में रिपोर्...
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