सुल्तानपुर, अगस्त 6 -- सुलतानपुर। पॉक्सो की विशेष कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने नाबालिग किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी अमरजीत को 10 साल की जेल और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकारी वकील सीएल द्विवेदी ने बताया कि कोर्ट ने सम्पूर्ण अर्थदंड पीड़िता को देने का आदेश दिया है। 29 दिसंबर 2022 को जगदीशपुर थाने की एक गांव की पीड़िता के साथ हुई घटना में उसके पिता ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, विवेचना में दुराचार के आरोप की वृद्धि हुई।
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