लखीमपुरखीरी, अगस्त 19 -- किशोरी से दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे पूनम सिंह ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। एडीजीसी कीर्ति शुक्ला ने बताया कि मैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 5 अगस्त 2012 को शौच के लिए खेत गयी थी। जहां गांव के ही युवक शराफत अली ने किशोरी को धमका कर दुराचार किया। किशोरी ने घर आकर घटना बतायी। किशोरी के पिता ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी। कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी मुकदमा, पीड़िता किशोरी और डॉक्टर समेत कई गवाहों को पेश किया। एडीजे पूनम सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी...
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