लखीमपुरखीरी, दिसम्बर 12 -- किशोरी से दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे विष्णुदेव सिंह ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि पसगवां थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 21 जनवरी 2016 को खेत में शौच को गयी थी। वहीं पर गांव के ही राम सुचित्र उसे जबरन खींच कर खेत के अंदर ले गया और तमंचा दिखाकर दुराचार किया। किशोरी ने घर आकर घटना बतायी। किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करायी। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पीड़िता किशोरी और उसके माता पिता समेत आठ गवाहों को पेश किया। एडीजे विष्णुदेव सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रामसुचित्र को दुराचार का दोषी पाते हुए सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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