अलीगढ़, नवम्बर 4 -- अलीगढ़। अकराबाद क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि घटना 17 फरवरी 2023 को शाम पांच बजे की है। अकराबाद क्षेत्र के एक गांव की किशोरी घर पर अकेली थी। उसके परिजन कांवड़ लेने गए थे। पीड़िता भैंस बांधकर घर में अंदर खाना खाने गई थी, तभी गांव का जोसिम मंदिर पर बिजली के तार डाल रहा था। वह दीवार कूदकर घर में घुस आया और किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के पिता के आने पर वह भाग गया। पुलिस ने जोसिम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने जोसिम को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।
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