बाराबंकी, जनवरी 19 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 45 ने किशोरी से छेड़छाड़ की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । थाना रामनगर पर किशोरी से छेड़छाड़ की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दोनों पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त धर्मराज निवासी भैसुरिया थाना रामनगर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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