बाराबंकी, जुलाई 21 -- बाराबंकी। थाना मोहम्मदपुर खाला पर चार साल पहले एक युवक ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने भानू उर्फ भन्नू निवासी खालेटोला बेलहरा थाना मोहम्मदपुर खाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए थे। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर-45 ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल कठोर कारावास व छह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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