मिर्जापुर, मार्च 22 -- मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर ढ़ाई हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। चार नवंबर 2016 को अहरौरा थाने पर एक महिला ने नामजद अभियुक्त के विरुद्ध नाबालिग बहन के साथ शौच करने जाते समय छेड़खानी की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराया। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी सुनीता गुप्ता, विवेचक उपनिरीक्षक रामदशरथ राम, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी पंकज कुमार व महिला आरक्षी विजेता साहू तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी पंचम यादव की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार राय ने दोषसिद्ध अभियुक्...
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